पैन कार्ड से लेकर टैक्स बचाने तक, आज ही निपटाएं ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली: आज 31 मार्च 2026 चालू वित्त वर्ष (FY 2025-26) का आखिरी दिन है। इस दिन इनकम टैक्स और जीएसटी (GST) से जुड़े कई जरूरी कामों और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। आज महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद देशभर के सभी इनकम टैक्स ऑफिस, LIC ब्रांच आदि खुले रहेंगे।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स
पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) वालों के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने का यह अंतिम दिन है। PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश 31 मार्च तक पूरा कर लें।
- PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम सालाना राशि (जैसे 500 या 250 रुपये) जमा करना अनिवार्य है।
- SEBI और RBI के नियमों के अनुसार सभी बैंक और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है। नहीं तो अकाउंट ‘इनऑपरेटिव’ हो सकते हैं।
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न
आज वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। बजट 2025 में इस सीमा को बढ़ाकर 4 साल किया गया था।
- 31 मार्च के बाद केवल आधार के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की आसान प्रक्रिया बदल सकती है, जिसके बाद ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- नौकरीपेशा लोगों को अपने एम्प्लॉयर के पास निवेश के दस्तावेज जमा करने चाहिए ताकि आखिरी महीने की सैलरी से ज्यादा TDS न कटे।
इनके लिए भी आज आखिरी दिन
टैक्स हार्वेस्टिंग: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए स्टॉक बेचने और घाटे को अडजस्ट करने की डेडलाइन आज ही है।
विदेशी टैक्स क्रेडिट: विदेशी आय पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 भरने की आखिरी तारीख भी आज ही है।




