दिल्ली

सरकार का बड़ा फैसला: अब पुरानी गाड़ियों के मालिक एक साल बाद भी ले सकेंगे NOC, दूसरे राज्यों में करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए नियमों में ढील दी है जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अवधि (EOL – End of Life) पूरी हो चुकी है। अब ऐसे वाहन मालिक एक साल बाद भी ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेकर अपनी गाड़ी को अन्य राज्यों में रजिस्टर करवा सकेंगे।

पहले क्या था नियम?

अब तक दिल्ली में पंजीकृत पुरानी गाड़ियों के लिए नियम था कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साल के भीतर ही मालिक को NOC मिल सकता था। अगर समय निकल जाता था, तो वाहन को दोबारा रजिस्टर कराने की अनुमति नहीं मिलती थी और उसे स्क्रैप (कबाड़) करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता था।

लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यह समय सीमा हटा दी है, यानी अब कोई भी पुराना वाहन मालिक किसी भी समय NOC ले सकता है।

किन वाहनों को मिलेगा फायदा?

  • 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां, जिन्हें दिल्ली में चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जिन पर भी दिल्ली की सड़कों पर बैन है।

अब इन गाड़ियों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC मिल सकेगा। इस NOC के ज़रिए वाहन को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड जैसे राज्यों में दोबारा रजिस्टर कराया जा सकेगा।

 गाड़ी मालिकों को क्या राहत मिलेगी?

यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी पुरानी कारें अभी भी अच्छी हालत में हैं। पहले ऐसे लोग गाड़ियों को स्क्रैप करने को मजबूर थे, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान होता था। अब वे इन वाहनों को बेच या ट्रांसफर कर पाएंगे, जिससे आर्थिक नुकसान कम होगा और रीसेल वैल्यू भी मिलेगी।

 NOC की प्रक्रिया अब होगी आसान और डिजिटल

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब NOC के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा।
इसके लिए वाहन मालिकों को केवल निम्न दस्तावेज़ देने होंगे:

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • इंश्योरेंस की कॉपी
  • वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट)
  • वैध आईडी प्रूफ

सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद NOC कुछ दिनों में जारी हो जाएगी।

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