छत्तीसगढ़

महिलाओं से धोखाधड़ी, आरोपी पर कार्रवाई के लिए महिला आयोग का निर्देश

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आयोग ने थाना प्रभारी को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार, आरोपी ने आवेदिका को बैंक कर्मचारी बताकर और जमीन दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 25 हजार रुपये हड़प लिए. आरोपी ने 1 लाख रुपये बयाना के रूप में दो किश्तों में (50-50 हजार रुपये) NEFT के जरिए और 25 हजार रुपये नकद लिए. उसने दावा किया था कि बाकी राशि बैंक से फाइनेंस करवाएगा, लेकिन न तो जमीन का बैनामा हुआ और न ही रजिस्ट्री. अब वह प्लॉट की कीमत 11 लाख से बढ़कर 13 लाख रुपये होने का हवाला देकर और पैसे मांग रहा है. आयोग की सुनवाई में आरोपी ने 1 लाख 25 हजार रुपये लेने की बात स्वीकारी. उसने यह भी कबूल किया कि वह बैंकों का KYC रजिस्ट्रेशन रखता है और फाइनेंस का काम करता है.

आयोग ने पाया कि आरोपी गरीब महिलाओं को झूठे वादों के साथ आर्थिक शोषण कर रहा है. इस धोखाधड़ी को अपराध मानते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए, उसकी फोटो सरस्वती नगर थाने में चस्पा की जाए, और रायपुर के सभी बैंकों में उसका KYC रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए पत्र भेजा जाए. आयोग ने आरोपी का पूरा पता और फोटो थाने को भेजा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें.

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