छत्तीसगढ़

कारोबारी के ऑफिस में घुसकर जान से मारने की दी धमकी, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

रायपुर। राजधानी के कारोबारी के ऑफिस में घुसकर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। कारोबारी रासू जैन की शिकायत के आधार पर आरोपी प्रेमचंद पांडेय के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 329 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।

तेलीबांधा थाने में दी गई शिकायत में रासू जैन के बताया कि प्रेमचंद पांडेय ने 13 अक्टूबर दोपहर को जीवन विहार कालोनी आफिस के अंदर घुसकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया है। शिकायत में बताया गया है कि रासू जैन और फर्म के भागीदार उनके चाचा विनोद कुमार जैन को प्रेमचंद पांडेय ने निरंतर अलग-अलग मोबाइल फोन से कॉल कर गालियां देते हुए जान से मारने और अगवा कर लेने की धमकी दी।

इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 329 (4) के तहत अपराध दर्ज किया है।

बता दें कि ये वही प्रेमचंद पांडेय है जिसके साथ ननकीराम कंवर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत से मिलने पहुंचे थे. ननकीराम कंवर ने अपनी शिकायत की बिंदु क्रमांक 5 में भी प्रेमचंद पांडेय का उल्लेख किया था. बताया जा रहा है कि प्रेमचंद पांडेय ने मदनपुर टोल प्लाजा में कथित हिस्सेदारी को लेकर मेसर्स विनोद कुमार जैन नामक फर्म के साथ साझेदारी की थी। उन्होंने फर्म के खाते में लगभग ₹96 लाख 90 हजार रुपये जमा किए, लेकिन बाद में भुगतान और एग्रीमेंट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि प्रेमचंद पांडेय ने विवाद के दौरान परिवादी को जान से मारने की धमकी दी थी।

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