छत्तीसगढ़

बालक आश्रम में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले प्रधान अध्यापक, DEO ने किया निलंबित

जगदलपुर. बालक आश्रम नागलसर में निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के उपस्थित प्रधान अध्यापक चेरंगू राम नाग के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. प्रधान अध्यापक पर कुछ छात्रों को पिछले साल की अंकसूची वितरित नहीं करने का भी आरोप है. निलंबन अवधि पर जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

दरअसल, 20 सितंबर को अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बालक आश्रम नागलसर विकासखण्ड जगदलपुर का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में पाया गया कि प्रधान अध्यापक चेंरगु राम नाग ने कक्षा पांचवी के कुछ बच्चों को पिछले वर्ष का अंकसूची वितरित नहीं किया है. साथ ही निरीक्षण दिनांक को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे. उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत प्रधान अध्यापक चेंरगू राम नाग को निलंबित किया गया.

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर होगा. वहीं निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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