साइकिल से भारत घूमने आए विदेशी जोड़े से दतिया में हुई थी लूट और रेप, 13 साल बाद हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा पर लगाई मुहर

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2013 में दतिया जिले में दो विदेशी पर्यटकों के साथ हुए गैंगरेप और डकैती के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने लगातार गवाही, मेडिकल सबूत और डीएनए जांच के आधार पर अपना मामला ‘उचित संदेह से परे’ साबित किया है।
15 मार्च 2013 की है शर्मनाक घटना
यह फैसला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिविजन बेंच ने सुनाया। उन्होंने दतिया के स्पेशल जज (डकैती) के 20 जुलाई 2013 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 15 मार्च 2013 को हुई थी। तब एक जोड़ा साइकिल से भारत घूम रहा था और जरिया गांव के पास डेरा डाले हुए था। रात करीब 8 बजे पांच से सात लोगों ने उन पर हमला किया। उन्होंने पति को बंधक बनाया और महिला से बारी-बारी से रेप किया। इसके बाद उन्होंने लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली।
ट्रांसलेटर की मदद से लिखाई थी रिपोर्ट
इसके बाद, यह जोड़ा दतिया-सेवोंडा हाईवे पर पहुंचा और एक अनुवादक की मदद से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। हाई कोर्ट ने पीड़िता की लगातार गवाही और जबरन हमले की पुष्टि करने वाली मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया। डीएनए प्रोफाइलिंग में पांच आरोपियों के नमूने पीड़िता से मिले नमूनों से मेल खाए।
दतिया के जंगल की घटना
घटना मध्य प्रदेश के एक जंगल में हुई थी, जहां 39 वर्षीय महिला और उसके पति कैंपिंग कर रहे थे। हमलावर, जिनकी उम्र 22 से 30 साल के बीच थी, घटना स्थल के पास के ही एक गांव के रहने वाले थे। यह जोड़ा आगरा में ताज महल की ओर एक लंबी साइकिल यात्रा पर था, जब उन्हें 15 मार्च को दतिया जिले के एक घने जंगल में लूट लिया गया और उन पर हमला किया गया। पांच संदिग्धों को तुरंत पकड़ लिया गया और मीडिया के सामने पेश किया गया, जबकि छठे को बाद में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, उनमें से एक को बलात्कार के बजाय जोड़े पर हमला करने और लूटने का दोषी ठहराया गया था।




