राजनीति

‘वंदे मातरम’ पर बड़ा अपडेट, राष्ट्रीय गीत के लिए भी होगा राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल, हाई लेवल बैठक

नई दिल्ली: सरकार ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ जैसा दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इस राष्ट्रीय गीत को गाने के नियमों और प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस मीटिंग में यह तय करने की कोशिश की गई कि क्या ‘वंदे मातरम’ के गायन के लिए भी ‘जन गण मन’ की तरह कोई तय नियम, आचरण या कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। यह कदम सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसे सत्ताधारी बीजेपी ने ‘वंदे मातरम’ के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश बताया है।

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने 1937 में इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाकर इसके महत्व को कम किया था। यह कवायद ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ‘वंदे मातरम’ के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव का पहला चरण नवंबर में पूरा हो चुका है, दूसरा चरण इसी महीने, तीसरा अगस्त 2026 में और चौथा नवंबर 2026 में होगा।

गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि राष्ट्रीय गीत को कब गाया जाना चाहिए, क्या इसे राष्ट्रगान के साथ गाया जाना चाहिए, और इसके अपमान पर क्या कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए।

  • हाल के वर्षों में, अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय गीत के गायन के लिए एक ढांचा तैयार करने और यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि क्या ‘राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम, 1971’ के तहत दंड का प्रावधान किया जा सकता है। यह कानून राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर को रोकने के लिए बनाया गया था।
  • 2022 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जहां 1971 का कानून राष्ट्रगान गाने से रोकना या ऐसे गायन में लगे किसी सभा में बाधा डालना एक अपराध मानता है, वहीं राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसे कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि अब तक ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जो यह बताते हों कि ‘वंदे मातरम’ कब गाया या बजाया जा सकता है।
  • राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ को जहां स्पष्ट संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, वहीं राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51A(a) के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके गायन और उपयोग को एमएचए की ओर से जारी विस्तृत कार्यकारी आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

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