उत्तरप्रदेश

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार का फाइन, GRAP का तीसरा चरण लागू

गाजियाबाद: प्रदूषण ने एक बार फिर गाजियाबाद की हवा बिगाड़ दी है। मंगलवार को शहर का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 390 दर्ज किया गया जो सामान्य से छह गुना से भी ज्यादा है। हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ( GRAP ) का तीसरा चरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। शहर में बुनियादी कदम उठाने के साथ ही जिले में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल मानक वाले वाहनों के चलने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। बुधवार से यदि कोई वाहन चलता पाया गया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगी और पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुराने मॉडल के निजी कारों और कर्मशल वाहनों का चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि हवा लगभग रुकी हुई है और इसकी गति बहुत कम है। हवा न चलने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही जमा हो रहे हैं। धुंध और प्रदूषण के कारण दिन भर हल्की धूप निकली। मौसम में मिश्रित मिजाज देखने को मिल रहा है। रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल रही है।

2 फैक्ट्री और एक बिल्डर पर एक्शन
ग्रैप 3 लागू होने के बाद डीएन ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो उद्योगों के बंद करवाया गया। साथ ही नोटिस भी दिया है। सुनील गर्ग एंड कंपनी का हॉट मिक्स प्लांट मधुबन के पास गोल्डन वुड सोसायटी में चलता पाया गया। सुटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, साइट-1, इंडस्ट्रियल एरिया में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पाया गया।

निर्माण कार्य बंद
रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रॉजेक्ट्स को छोड़कर सभी निर्माण रोक दिए गए है।

ईंधन पर पाबंदी
जो उद्योग PNG या बिजली का इस्तेमाल नहीं करते है, उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है।

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