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OTP और डिजिटल सिग्नेचर के बिना नहीं खुलेगा NPS खाता, क्या होगा फायदा?

नई दिल्ली: NPS (नैशनल पेंशन सिस्टम) में खाता खुलवाना अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने NPS में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए नया नियम जारी किया है। ET के मुताबिक, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने के लिए मोबाइल पर आने वाले OTP या डिजिटल सिग्नेचर (e-Sign) के जरिए पहचान साबित करना जरूरी कर दिया गया है। PFRDA ने बताया कि यह नया नियम 15 जून 2020 के पुराने सर्कुलर में बदलाव करके लागू किया गया है। इसमें ई-साइन या ओटीपी की सुविधा सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर दी गई थी।

PFRDA के नए सर्कुलर के मुताबिक, अब जो भी लोग ऑनलाइन NPS खाता खोलेंगे, उन्हें फॉर्म सबमिट करते समय ई-साइन या अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए उसे वेरिफाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अंत में जो भी जरूरी घोषणाएं और नियम-शर्तें होती हैं, उनके लिए आवेदक की मंजूरी अब इसी ओटीपी या ई-साइन के जरिए ही ली जाएगी। इसके बिना फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा।

क्यों किया फैसला?

PFRDA ने अपने बयान में कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ग्राहकों के लिए पूरी प्रक्रिया और भी सुरक्षित और भरोसेमंद बनाई जा सके। इस नए सर्कुलर के जारी होने के बाद पेंशन बॉडी ने सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) को निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वे अपने सिस्टम और ग्राहकों के ऑनलाइन जुड़ने की प्रक्रिया को इन नए नियमों के हिसाब से तुरंत अपडेट कर लें।

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