उत्तरप्रदेश

जेल में ही रहेंगे आजम और अब्दुल्ला: MP-MLA कोर्ट ने बरकरार रखी 7-7 साल की सजा

Rampur News: पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपीलों पर रामपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की सजा के विरुद्ध दायर की गईं अपीलें खारिज कर दीं। दोनों की 7-7 साल की सजा बरकरार रखी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि 2 पैन कार्ड मामले में सजा में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने  सजा के विरुद्ध उनकी अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा के विरुद्ध अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत नहीं दी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। वहीं इस मामले में स्टेट की तरफ से सजा बढ़ाने के मामले में पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने एक रिवीजन दाखिल किया था जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई के वक्त उनका पक्ष भी सुनने के निर्देश सेशन कोर्ट को दिए हैं।

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