ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश …

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह याचिका भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को लेकर दायर की गई थी।
यह पूरा मामला भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय किए गए आरक्षण रोस्टर से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि शासन द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण का निर्धारण करते वक्त गंभीर खामियां बरती गई हैं। सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया गया कि नियमों के तहत पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
अक्टूबर माह में प्रस्तावित थीं परीक्षाएं
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक:
11 अक्टूबर 2026 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी थी।
25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी।
कैलेंडर देखें
हालांकि, हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के तय समय पर होने पर संशय के बादल मंडरा गए हैं।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
राज्य में कुल 2,292 पदों पर शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिन्हें ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के बीच बांटा गया है:
ई-संवर्ग: 795 पद
टी-संवर्ग: 1,497 पद
कुल पद: 2,292
फिलहाल, अदालत के इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों की नजरें राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हैं। परीक्षा से जुड़े किसी भी नए अपडेट या संशोधित तारीख के लिए परीक्षार्थियों को संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना होगा।




