महाराष्ट्र

 बिहार के साथ महाराष्ट्र में बड़ी चुनावी हलचल, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष-चेयरमैनों का आरक्षण घोषित

Maharashtra Local Body Election Reservation: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है। सोमवार को बिहार चुनावों की तिथियों के ऐलान के साथ महाराष्ट्र की नगर विकास मंत्री माधुरी मिसाल ने तमाम स्थानीय निकाय की बॉडी के चेयरमैन, अध्यक्ष और महापौर/मेयर के आरक्षण का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है।

मुंबई: बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ महाराष्ट्र में भी बड़ी चुनावी हलचल सामने आई है। राज्य सरकार ने राज्य की महानगरपालिकाओं के मेयर, 247 नगर पालिका अध्यक्षों और 147 नगर अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई बीएमसी समेत पूरे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने को कहा है। राज्य में मुंबई और तमाम दूसरे स्थानीय निकाय के चुनाव 2017 में हुए थे। ऐसे में राज्य में आठ साल के बाद लोकक बॉडी चुनाव होंगे। इसमें सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच एक बार फिर से घमासान देखने को मिल सकता है।

आरक्षण का ड्रा घोषित
राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। राज्य की 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों के महापौर पद के लिए सोमवार को आरक्षण की घोषणा कर दी गई। यह आरक्षण ड्रा नगरीय विकास विभाग द्वारा निकाला गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण शहरों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह ड्रा मंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।

महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी
इस आरक्षण के अनुसार कई मौजूदा और इच्छुक उम्मीदवारों को अब अपने भविष्य की राजनीति की राह तय करनी होगी। आरक्षण ड्रा के अनुसार महापौर पद के लिए विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 67 नगर परिषदों में से 34 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 33 नगर परिषदों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रदेश की 64 महत्वपूर्ण नगर परिषदों में महापौर का पद खुली महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। नगर पंचायतों के लिए सामान्य महिला आरक्षण (37 सीटें): नगर पंचायतों में सामान्य महिलाओं (ओपन महिला) के लिए निम्नलिखित सीटें आरक्षित की गई हैं।

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