छत्तीसगढ़

भारतमाला परियोजना घोटाला: हाईकोर्ट ने एसडीएम सहित सभी आरोपियों  की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतमाला परियोजना घोटाले के आरोपी राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। ये सभी अधिकारी ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपी हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेशचन्द्र सिन्हा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। जिन आरोपियों की याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरन, शशिकांत कुर्रे, डी.एस. उइके, रौशन लाल वर्मा और दीपक देव शामिल हैं। साहू के अलावा बाकी सभी आरोपी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी हैं।

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इन अधिकारियों के खिलाफ भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को मिलीभगत से कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलवाई, जिससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस मामले के उजागर होने के बाद सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया गया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं पर बहस हुई। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसकी जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस आधार पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सभी याचिकाएं निरस्त कर दीं।

गौरतलब है कि हाल ही में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने इस प्रकरण में 8 हजार से अधिक पन्नों का चालान जिला विशेष न्यायालय में पेश किया था।
जांच एजेंसी की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने कहा कि घोटाले की जांच पूरी होने तक आरोपियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।

अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब ईओडब्ल्यू इन अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। एजेंसी ने पहले ही संबंधित भूमि अधिग्रहण दस्तावेज, भुगतान रेकॉर्ड और खातों की जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों और बिचौलियों से पूछताछ की जा सकती है।

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