छत्तीसगढ़

गौ तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम आरा के कुछ लोग झारखण्ड के मवेशी तस्करों से सांठ-गांठ कर मवेशियों को बुचड़खाना में ले जाने के लिए इकटठा किये हैं और झारखण्ड से मवेशी तस्करों को पिकप से मवेशी ले जाने के लिए बुलाये हैं. सूचना पर चौकी प्रभारी बरियों द्वारा तस्दीक हेतू स्टॉफ को लेकर ग्राम आरा सरनापारा में गये जहां गागर नदी किनारे जंगल के पास एक सफेद रंग का पिकप कमांक JH-03-AM-4025 दिखा जिसमें कुछ लोग मवेशी को लोड कर रहे थे. जिसे घेराबंदी किया गया जो पुलिस को आते देख कर मवेशी तस्कर पिकप वाहन कमांक JH-03-AM-4025 को छोड़कर भाग गये. पिकप वाहन में 04 नग मवेशी जिनके चारों पैर व मुंह कुरता पूर्वक बांधे हुए थे. मवेशी के पैर व मुंह को ग्रामीणों की मदद से खोला गया. पिकप वाहन कमांक JH-03-AM-4025 के चालक और मवेशी तस्करों का कृत्य पशु कुरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) घ एवं छ.ग. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,10 का अपराध घटित करना पाये जाने से पिकप वाहन एवं मवेशियों को समक्ष गवाहान के जप्ती किया गया. विवेचना के दौरान जप्तशुदा पिकअप वाहन स्वामी का पता आरटीओ कार्यालय के माध्यम से करते हुए आरोपियों की पता तलाश के दौरान 24 दिसंबर को आरोपी चालक तहकीक अंसारी पिता इंदु अंसारी उम्र 24 वर्ष निवासी मानपुर थाना रंका जिला गढवा झारखण्ड को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है. प्रकरण में जप्तशुदा पिकप वाहन के वाहन स्वामी त्रिवेणी प्रजापति के बारे में मुखबिर सूचना मिला कि त्रिवेणी प्रजापति अपने भाई बिशुनधारी के साथ ट्रक गाड़ी लेकर ग्राम ककना शांति राईस मिल में आये हुए हैं. सूचना मिलने पर ग्राम ककना राईस मिल के पास से आरोपी त्रिवेणी प्रजपाति को तलब चौकी लाये. घटना के बारे में पूछताछ किया गया जो जप्तशुदा पिकप कमांक JH-03-AM-4025 को अपना होना बताया और घटना दिनांक 19 मई 2025 को आबीद मिंया निवासी सोनपुरवा थाना रंका के बुकिंग पर चालक तहकीक अंसारी के द्वारा पिकप वाहन को छत्तीसगढ़ में मवेशी परिवहन के लिए लाना बताया. आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से 13 फरवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है.

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