राष्ट्रीय

अलगाववादी आसिया अंद्राबी को यूएपीए मामले में उम्रकैद

नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोप लगाया था कि आसिया ने घृणा फैलाने वाले भाषणों, साजिश और आतंकी गतिविधियों के जरिए देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे की कोशिश की।

उन्होंने अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दिया व प्रतिबंधित संगठनों से संपर्क बनाए रखा। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले में आसिया अंद्राबी को दोषी ठहराया। इस फैसले को अलगाववादी तत्वों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

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